श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद गोंडा के आदेश दिनांक 14/06/2022 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(3) के अधीन विपक्षी मेला राम पुत्र श्री राम उर्फ रिखी राम निवासी बूढ़ी बगिया दत्तनगर माफी धानेपुर जनपद गोंडा को गुंडा घोषित किया गया है
तथा यह आदेश दिया गया है कि आगामी 6 माह की अवधि के लिए जनपद गोंडा की सीमा से बाहर चला जाए के अनुपालन में गुंडा मेलाराम उपरोक्त के घर डुग्गी मुनादी कराते हुए उसके घर के दृश्य भाग पर नोटिस की प्रति चस्पा किया गया तथा गुंडा मेला राम घर पर मिला जिसे जनपद गोंडा की सीमा के बाहर छोड़ा जा रहा है