ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा जनपद बलरामपुर
दिनांक- 07.08.2023
मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने वाले के एक अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 55000रु0 का अर्थदण्ड तथा शेष 03 सह अभियुक्तों को 02-02 वर्ष कारावास व 5000रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
दिनांक 18.06.15 को थाना को0 गैसड़ी अन्तर्गत नाबालिक के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपीगण 1. फहीम उर्फ बब्बू पुत्र हकीम 2. हकीम पुत्र हनीफ 3. शब्बू पुत्र हकीम 4. कलीमुन्निशा पत्नी हकीम निवासीगण पुरैना थाना को0 गैसड़ी जनपद बलरामपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 663/2015 धारा 452,354,376,511,392,323,504,506,294 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना *उ0नि0 सुभाष विश्वकर्मा द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव व *श्री पवन कुमार शुक्ला अपर जिला शासकीय अधिवक्ता* एवं थाना को0 गैसड़ी पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त फहीम उर्फ बब्बू पुत्र हकीम को 10 वर्ष का कारावास व 55000 रु0 अर्थदण्ड तथा शेष 03 सह अभियुक्त हकीम पुत्र हनीफ, शब्बू पुत्र हकीम व कलीमुन्निशा पत्नी हकीम को 02-02 वर्ष का कारावास व 5000 रु0 अर्थदण्ड सजा सुनाई गयी।