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फांसी की सजा साथ ही 4 लाख रुपया का जुर्माना , 04 माह पहले सनसनी खेज मामला में दी गई सजा , पीड़ित परिवार ने आभार व्यक्त किया

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Reporter Vijay pal verma

जनपद श्रावस्ती ।

चार माह पूर्व थाना गिलौला क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना में पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय (अभियुक्त को मृत्यु दंड) मिलने पर मृतका की मां/परिजन ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर जताया आभार

दिनांक 03 जून 2023 को थाना क्षेत्र गिलौला के ग्राम रामपुर पैड़ा में एक नाबालिक बच्ची के उसी गाँव के शील कुमार पुत्र रामफेरन द्वारा दुष्कर्म कर हत्या कर दी गयी थी ,तथा शव को छिपा दिया गया था । जिस सम्बन्ध में थाना गिलौला में दिनांक 03 जून 2023 को ही परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराय गया था ।

घटना की जानकारी होनें पर पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह तत्काल मौके पर पहुँचकर पुलिस टीम की सक्रिय करते हुये 12 घण्टे के अन्दर मृतिका के शव की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चत कराते हुए विवेचना श्री सन्तोष कुमार क्षेत्राधिकारी इकौना को सुपुर्द की गयी एवं अपनें कुशल निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना कराते हुये उच्च कोटि का साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा 04 माह 12 दिन के कम समय में आरोपी शील कुमार पाठक को फाँसी की सजा एवं रू0 4 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कम समय में न्याय पाकर मृतका के परिजनों द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया तथा सन्तुष्ट होकर सद्भावना सोसाइटी के अध्यक्ष श्री योगेन्द्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में मृतका की माँ,परिजन एवं अन्य क्षेत्रीय जागरूक महिलाओं द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह व विवेचक श्री सन्तोष कुमार क्षेत्राधिकारी इकौना को सम्मानित किया गया।

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