धारा 457 आईपीसी– कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात में छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना।
धारा 354 में कहा गया है कि जो कोई भी किसी महिला की सहन शीलता भंग करने के इरादे से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है या यह जानते हुए कि यह उसकी सहन शीलता भंग करने की संभावना है, वह इस धारा के तहत सजा का पात्र होगा। सजा या तो विवरण का कारावास है, जो न्यूनतम एक वर्ष होगी और पांच साल तक बढ़ सकती है।
प्रेस नोट– पुलिस मीडिया सेल बलरामपुर
थाना को0 उतरौला पुलिस टीम द्वारा वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला श्रीमती ज्योति श्री के कुशल नेतृत्व में :-
आज दिनांक 07.09.2023 को थाना कोतवाली उतरौला के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे द्वारा गठित टीम के उ0नि0 स्वतंत्र कुमार गुप्ता, का0 मिथलेश मौर्य, का0 जय किशन व का0 भरत भूषण सिंह द्वारा थाना कोतवाली उतरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 273/23 धारा 354/457/506 भा0द0वि0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजू पुत्र फिरदौस निवासी मो0 रफीनगर थाना को0 उतरौला जनपद बलरामपुर को पाला पाली के पास से गिरफ्तार किया गया ।
विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।
अभियुक्त का विवरण
1. राजू पुत्र फिरदौस निवासी मोहल्ला रफीनगर थाना को0 उतरौला जनपद बलरामपुर ।
गिरफ्तार करने वाली टीम
1. उ0नि0 स्वतंत्र कुमार गुप्ता ।
2. का0 मिथलेश मौर्य ।
3. का0 जय किशन ।
4. का0 भरत भूषण सिंह ।
5. का0 रमेश निषाद।