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बलात्कार और अपहरण जैसे संगीन धाराओं का वारंटी अभियुक्त हुआ गिरफ्तार, थाना तुलसीपुर पुलिस का सराहनीय कार्य

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सराहनीय कार्य थाना तुलसीपुर बलरामपुर

अ0 सं0 804/15 धारा 376/363/366A भा0द0वि0 व 7/8 pacso act थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर से संबंधित वारण्टी गिरफ्तार

 

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार द्वारा वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में तथा प्र0नि0 थाना तुलसीपुर के कुशल नेतृत्व में-

 

आज दिनांक 29.08.23 को उ0नि0 बदरुद्दीन खान, हे0का0 रवि प्रकाश द्वारा विशेष न्यायाधीश pacso act महोदय द्वारा जारी NBW आदेश के क्रम में अ0सं0 804/15 धारा 376/363/366A भा0द0वि0 व 7/8 pacso act थाना तुलसीपुर से संबंधित वारन्टी बरैय्या उर्फ अबू सहमा पुत्र जमाल नि0 पिरहवा विशुनपुर थाना तुलसीपुर बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

धाराओं का संक्षिप्त विवरण 

1. IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है। और आरोप साबित होने पर अपराधी को कम से कम सात साल की सज़ा मिलती है। कभी कभी कुछ मामलों में ये सज़ा कम से कम दस साल तक भी हो सकती है।

2. 363 IPC मे “अपहरण के लिए सजा“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी 1[भारत] या कानूनी संरक्षकता से किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो सात साल तक बढ़ सकती

3. धारा 366A ,जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा यह संभाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, .

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1.बरैय्या उर्फ अबू सहमा पुत्र जमाल नि0 पिरहवा विशुनपुर थाना तुलसीपुर बलरामपुर

 

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