थाना रेहरा बाजार जनपद वलरामपुर
थाना रेहरा बाजार पुलिस द्वारा मामला संख्या- 2007/23/98 अन्तर्गत धारा 323/332/504/506 भा0द0वि0 से संबंधित वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला श्रीमती ज्योति श्री के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रेहरा बाजार के नेतृत्व में-
आज दिनांक 27.08.23 को थाना रेहरा बाजार पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं शांति व्यवस्था /अभियान वांछित / वारंटी के अनुपालन में मामला संख्या- 2007/23/98 अन्तर्गत धारा 323/332/504/506 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त सुखदेव उर्फ खजांची पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम भगवानपुर ग्रंट थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर को गिरिफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।
भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अनुसार, अगर कोई शख्स किसी लोक सेवक को डियूटी करते वक्त या विधिपूर्ण कार्य करते समय डराकर, धमकाकर जान बूझकर गंभीर चोट पहुंचाता है, तो वह इस धारा के तहत दोषी होगा. उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है. जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है
अभियुक्तगण का नाम व पता
1. सुखदेव उर्फ खजांची पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम भगवानपुर ग्रंट थाना रेहराबाजार जनपद बलरामपुर
गिरफ्तार कर्ता टीम
1.उ0नि0 श्री धर्मराज यादव
2.का0 लालबहादुर