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लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 का अर्थदंड

ऑपरेशन शिकंजा जनपद श्रावस्ती

दिनांक 20 सितंबर 2022

 

लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 का अर्थदंड

ऑपरेशन शिकंजा के तहत महिलाओं से संबंधित अपराध में आरोपियों को सजा दिलाए जाने के विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस क्रम में मुकदमा संख्या 1975/2015 धारा 354 (क) १ भारतीय दंड विधान, धारा 12 पास्को एक्ट थाना कोतवाली भिनगा बनाम महीन का उर्फ राजेंद्र प्रसाद पुत्र रामचंद्र निवासी कैरावन पूर्वा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के अभियोग की अभियोजन आवा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा धारा 354 (क) १ के अपराध में अभियुक्त महीना और राजेंद्र प्रसाद को दोष सिद्ध करते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ रुपए 5000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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