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थानाध्यक्ष तेजनरायन गुप्ता थाना गौरा चौराहा के कुशल नेतृत्व में, चेक बाउंस मामले में वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

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सराहनीय कार्य थाना गौरा चौराहा बलरामपुर

मामला संख्या 2772/22 धारा 138/ एनआई एक्ट थाना गौरा चौराहा जनपद से संबंधित वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर  केशव कुमार द्वारा वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी नगर  ब्रजनंदन रॉय के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष तेजनरायन गुप्ता थाना गौरा चौराहा के कुशल नेतृत्व में-

आज दिनांक 10.09.23 को उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 अखिलेश कुमार व का0 अनिरुद्ध वर्मा व म0 का0 सुप्रिया सिंह द्वारा मामला संख्या 2772/22 धारा 138 /एनआई एक्ट थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर से सम्बंधित वारंटी

1. राजू गुप्ता पुत्र केशव प्रसाद गुप्ता नि0 शेखा पो0 गुलरिहा थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर
को गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

एन आई अधिनियम की धारा 138 क्या है? धारा 138 चेक बाउंस मामले से संबंधित है । इसके अनुसार चेक की वापसी (अस्वीकृति) की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक कानूनी नोटिस भेजना होता है और चेक में उल्लिखित राशि को 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहना होता है

    गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
1. राजू गुप्ता पुत्र केशव प्रसाद गुप्ता नि0 शेखा पो0 गुलरिहा थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर
*गिरफ्तार कर्ता टीम*
1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह
2.हे0का0 अखिलेश कुमार,का0 अनिरुद्ध वर्मा

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