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गोली मारकर सोना व चाँदी लूटने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 60000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

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ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा जनपद बलरामपुर
दिनांक- 30.10.2023

गोली मारकर सोना व चाँदी लूटने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 60000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

 पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

वादी  शीतला प्रसाद सोनी पुत्र स्व0 छागुर सोनी निवासी जिगनी थाना सादुल्लानगर बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर कि बदमाशों द्वारा वादी को गोली मारकर सोना, चांदी से भरा बैग छीन लेने के आधार पर दिनांक- 23.08.2015 को थाना सादुल्लानगर पर मु0अ0सं0- 642/2015 धारा 394, 307 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना से अभियुक्त सुधीर दूवे पुत्र भगेलू निवासी चांदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा का नाम प्रकाश मे आया। जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0  सर्बजीत प्रसाद मौर्या थाना सादुल्लानगर द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी  के0के0 यादव, ADGC  नवीन कुमार तिवारी एवं थाना सादुल्लानगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त सुधीर दूवे उपरोक्त को मा0 न्यायालय ASJ-1 बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 60000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा की सजा सुनाई गई।

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