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नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की करावास वा 50000, की अर्थदंड की सजा

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*ऑपरेशन शिकंजा जनपद बलरामपुर*   

दिनांक- 09.11.2022

 

*नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को धारा 376 भा0द0वि0 व पाक्सो एक्ट के तहत मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास की सजा व 50000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी*

 

*पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में:-

 

वादी मुकदमा तिलकराम वर्मा पुत्र नितराम नि0 अमवा थाना ललिया बलरामपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना ललिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 496/2013 धारा- 376, भा0द0वि0 व 4 पाक्सो एक्ट बनाम अनिल पाण्डेय पुत्र जगदम्ब पाण्डे नि0 अमवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना श्री बी0पी0 यादव तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना ललिया द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव ,विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार वर्मा एवं क्षेत्राधिकारी ललिया श्री राधारमण सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज रेप एण्ड पाक्सो -2nd बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 50000 रु के अर्थदण्ड तथा जुर्माना न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।।।।

 

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