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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 51000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा जनपद बलरामपुर
दिनांक- 10.08.2023

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व 51000रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर  केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

दिनांक 28.03.2016 को वादिनी की तहरीरी सूचना कि विपक्षी द्वारा वादिनी की नाबालिक लड़की को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी नियाज अहमद पुत्र जान मोहम्मद नि0 नयानगर विशुनपुर थाना को0 उतरौला जनपद बलरामपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 438/2016 धारा 376D, 342, 506 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना उ0नि0 वीर बहादुर यादव व प्रभारी निरीक्षक  राजकुमार द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव व  पवन कुमार वर्मा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं थाना को0 उतरौला पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वारा धारा 376D, 342 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त नियाज अहमद को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 51000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 

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