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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास व 35,000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा जनपद बलरामपुर
दिनांक- 17.08.2023

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास व 35,000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

 

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर  केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

वादी श्री उद्दीश पुत्र हसमतअली नि0 पठानपुरवा मश0 बुड़न्तपुर, थाना लालिया बलरामपुर की तहरीरी सूचना कि वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने के आधार पर दिनांक- 05.07.2014 को थाना ललिया पर  मु0अ0सं0- 358/2014 धारा 363, 366क, 376, 506 भादवि व 4, 18 पॉक्सो एक्ट बनाम सोनू उर्फ समीर पुत्र बुधई उर्फ टाइगर नि0 पठानपुरवा मश0 बुड़न्तपुर थाना ललिया जनपद बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना थाना ललिया के उ0नि0  अजय कुमार यादव द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, उपरोक्त धाराओ में आज दिनांक 17.08.23 को अभियुक्त सोनू उर्फ समीर उपरोक्त को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा 10 वर्ष कारावास व 35000रु0 अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी।
अभियुक्त को सजा दिलाए जाने में मानीटरिंग सेल प्रभारी  के0के0 यादव, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री पवन कुमार वर्मा एवं थाना ललिया पुलिस का विशेष योगदान रहा।

 

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