ऑपरेशन शिकंजा जनपद बलरामपुर
दिनांक- 21.10.2022
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 20000 रु का अर्थदण्ड
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में:-
थाना को0 देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 640/2011 धारा- 376,511 भा0द0वि0 व 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 बनाम निबरे सिंह उर्फ संजय सिंह पुत्र जोगा सिंह नि0 घुघुरपुर सरैया थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वादी मु0 कलमू पुत्र सतगुरू थाना को0 देहात को विपक्षी उपरोक्त द्वारा वादी की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के सम्बंध में उपरोक्त अभियोग कि विवेचना क्षेत्रधिकारी नगर श्री हरिगोविन्द सिंह द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव ,अभियोजक श्री विजय कुमार आर्या एवं थाना को0 देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व 20000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी