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किसी महिला बन्दी ने अपने मामले के पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की मांग नहीं की  

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*जिला कारागार बलरामपुर में महिलाओं के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन*

दिनांक 12 जुलाई, 2022

बलरामपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण लल्लू सिंह के निर्देश के क्रम में जिला कारागार बलरामपुर में महिलाओं के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया एवं मध्यस्था केन्द्र बलरामपुर में भी आये हुये वादकारियों हेतु विधिक साक्षरता/जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। महिला बैरक में निरुद्ध महिला बन्दियों हेतु महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा निरुद्ध महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों के बारे में जानकारी ली गयी। किसी महिला बन्दी ने अपने मामले के पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की मांग नहीं की गयी।

इसके अतिरिक्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर तथा मध्यस्थों द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु मध्यस्था केन्द्र में उपस्थित वादकारियों को कानूनी जानकारी शिविर के माध्यम से दी गयी। उन्होंने शिविर में उपस्थित वादकारियों से अपील की गयी है कि अपने मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं, जिससे समय व धन दोनो की बचत होगी। लोक अदालत में निस्तारित होने वाले मामलों की कोई अपील नहीं होती है। शिविर में प्राधिकरण द्वारा पम्पलेट आदि का वितरण किया गया।


इस दौरान मध्यस्थ मुकेश सिंह, राजेन्द्र बहादुर एवं प्राधिकरण के कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सूचना विभाग, बलरामपुर द्वारा जारी।

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